Punjab News: पंजाब विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी जहां दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह अनोखा कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए संचार के साधनों को सुलभ बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण, बजट सत्र और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।
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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस पहल को लागू करने की सिफारिश करते हुए पंजाब विधानसभा के स्पीकर को एक अर्ध-सरकारी पत्र भेजा था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को वाणी एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूर्णतः सुलभ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
डॉ। बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांगों को समाज में शामिल करने के लिए सितम्बर 2024 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाएगी। उन्होंने विधानसभा प्रशासन से अपील की कि इस पहल को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए तथा विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में उपलब्ध कराया जाए ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी नीतियों एवं निर्णयों की जानकारी मिल सके।