Punjab, पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विरासत कर मामलों को कम करने और सुव्यवस्थित करने के लिए पंजाब सरकार ने नवंबर 2023 में एकमुश्त निपटान योजना-3 (ओटीएस-3) शुरू की है। 70,311 डीलरों को लाभ हुआ है।
यहां जारी एक प्रेस बयान में यह व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ओटीएस-3 के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में 164.35 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई ओटीएस-1 और ओटीएस-2 योजनाओं ने 31,768 मामलों में से केवल 13.15 करोड़ रुपये का कुल कर राजस्व एकत्र किया।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ओटीएस-3 के तहत एक लाख रुपये से कम बकाया वाले 50,903 डीलरों ने कर, ब्याज और जुर्माने से 100% छूट का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 221.75 करोड़ रुपये का बकाया माफ किया गया।
इसके अलावा, 19,408 डीलर्स, जिनका बकाया 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच था, ने ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट और कर पर 50% छूट का लाभ उठाया, जिससे कुल 644.46 करोड़ रुपये की छूट मिली।
उन्होंने कहा कि ओटीएस-3 के तहत आवेदन करने वाले डीलरों ने सीएसटी अधिनियम, 1956 के तहत मूल वैधानिक फॉर्म जमा किए थे और छूट की गणना तदनुसार की गई थी। इसके अलावा, आवेदकों को अतिरिक्त वैधानिक घोषणा पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की गई, जिससे उनके लिए योजना का लाभ लेना आसान हो गया।