इस बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से मंगलवार तक जवाब तलब किया।
याचिका में दावा किया गया है कि उपदेशक को पहले ही पुलिस गैर कानूनी तरीके से अपनी हिरासत में ले चुकी है और उसे रिहा किया जा चाहिए।
Punjab, आतंक का माहौल बनाने से बचे सरकार-अकाल तख्त जत्थेदार
न्यायमूर्ति एन एस शेखावत ने रविवार की वजह से अदालत बंद होने के कारण अपने आवास स्थित कार्यालय में मामले की सुनवाई की।
इस बीच, पुलिस अपने दावे पर कायम है कि ‘वारिस पंजाब दे’ प्रमुख जालंधर जिले में शनिवार को कार का पीछा करने के दौरान फरार हो गया था।
पुलिस ने शनिवार को ही अमृतपाल और उसके संगठन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। वहीं, पुलिस ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ नए मामले दर्ज किए हैं।
प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोगों के जमा होने से रोकने के लिए रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की। पंजाब के कुछ हिस्सों में पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है।
Punjab, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के 34 और समर्थकों को गिरफ्तार किया है और उसके चार करीबी सहयोगियों को असम की जेल में भेजा है।
पुलिस ने रविवार को कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।