Punjab, कोटकपूरा के दीप नगर में एक ड्रग तस्कर की संपत्ति पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने जब्त कर ली है। पुलिस की ओर से ड्रग तस्कर के घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया है। यह व्यक्ति अब यह मकान किसी को नहीं बेच सकेगा।
आरोपी बलवंत सिंह उर्फ टीटू पुत्र कश्मीरा सिंह निवासी बाबा दीप सिंह नगर, कोटकपूरा को 03 किलो 100 ग्राम अफीम, एक मारुति कार और 2,49,400/- रुपये ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त बलवंत सिंह उर्फ टीटू को 10 वर्ष की सजा एवं 1,00,000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
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उक्त आरोपी का नाम लेकिन एक मारुति 800 कार कीमत 45,000/- रुपये और ड्रग मनी 2,49,400/- रुपये। जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(2) के अंतर्गत भारत सरकार के वित्त विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कुर्क/जमा कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ दिनांक 01.12.2024 को थाना सिटी कोटकपूरा में 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है।