रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 23 मई (वीरवार) को किया जाएगा। यह कार्यवाही अधीक्षण अभियंता, ऑपरेशन सर्कल, यू.एच.बी.वी.एन. झज्जर, जवाहर बाग स्टेडियम के सामने कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर एक बजे तक की जाएगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय कार्य, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 23 मई को होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।