Delhi News : दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगेगी। मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। जल्द ही विधानसभा की बैठक बुलाकर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी।
इस नियम का उल्लंघन करने पर स्कूल को एक से दस लाख रुपये तक जुर्माना के साथ ही मान्यता रद करने व मैनेजमेंट को भंग कर इसे सरकार के अधीन लाया जा सकता है। दिल्ली के 1677 स्कूलों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।
आज दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है आज ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जो दिल्ली के सभी स्कूलों पर लागू होगा जो फीस को लेकर पूरी गाइडलाइंस तय करेगा।
– मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha pic.twitter.com/01D2yarT4s— CMO Delhi (@CMODelhi) April 29, 2025
इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जो दिल्ली के सभी स्कूलों पर लागू होगा जो फीस को लेकर पूरी गाइडलाइंस तय करेगा। अब माता-पिता को अपनी शिकायतों के लिए किसी के दरवाज़े पर जाने या आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा।
वहीं उन्होंने कहा, जिन अभिभावकों ने बताया है कि हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और फीस के लिए अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है उनकी जांच के लिए हमने अपने जिला अधिकारियों को स्कूलों में भेजा
वहीं इस बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा “पहले स्कूल लेवल पर कमेटी बनेगी जो 10 सदस्यीय होगी। इसमें अभिभावक भी शामिल होंगे। ये कमेटी निर्णय करेगी कि फीस बढ़ेगी या नहीं। 31 जुलाई को कमेटी का गठन होगा जो 30 दिनों में रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, किसी बच्चे को फीस नहीं देने पर बाहर बिठाया तो 50 हजार प्रति बच्चे के हिसाब से स्कूल को जुर्माना देना होगा।