अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्री नर्सरी, नर्सरी और पहली कक्षा में गरीब बच्चों को आरटीई के तहत सत्र 2024-25 में मुफ्त दाखिला मिलेगा। जिसका शेड्यूल शिक्षा विभाग ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। एक लाख 80 हजार से कम सालाना आमदनी वाले गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिला निजी स्कूलों में मुफ्त दिलाने के लिए 31 मार्च से आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगें। इसके लिए 16 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन होंगे और 29 अप्रैल को लाटरी रिजल्ट जारी किया जाएगा। पांच मई से दाखिला आरंभ होंगे। इसके अलावा खाली सीटों पर 10 मई तक होगा और वेटिंग दाखिला लिस्ट 14 मई को जारी होगी।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य बृजपाल सिंह परमार ने बताया हरियाणा सरकार राज्य के आर्थिक रूप से पिछडे़ बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा के मौलिक एवं अनिवार्य अधिकार के तहत मुफत दाखिला दिलाती है, इसके लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षावार 25 फीसदी सीटें भी आरक्षित की गई हैं।आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्री नर्सरी, नर्सरी और पहली कक्षा में दाखिला अनिवार्य रूप से देना होगा।
बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र में सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम है और बीपीएल परिवार की सूची में भी शामिल हैं, ऐसे परिवार के बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफत दाखिला का आवेदन 31 मार्च से 16 अप्रैल तक आनलाइन किए जाएंगे।
ये होगी कक्षा वार बच्चों की उम्र
बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि गरीब बच्चों के दाखिला के लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा वार उम्र भी निर्धारित की है। जिसके तहत नर्सरी में दाखिला के लिए तीन से पांच साल तक के बच्चे पात्र होंगे। इसी तरह प्री नर्सरी में चार से छह वर्ष और कक्षा पहली में दाखिला के लिए पांच से सात साल तक बच्चे की उम्र अनिवार्य है।
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि आरटीई के तहत दाखिला में परिवार की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम का प्रमाण, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड है तो उसकी कॉपी, बच्चे के जन्म का प्रमाण और फोटो एवं परिजनों का फोन नंबर अनिवार्य है।