अगस्त 2023 में संसद में पारित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से पहले माता-पिता की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस नए नियम के मुताबिक, बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने से पहले कई शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसमें माता-पिता की स्वीकृति लेना प्रमुख है।
इस प्रक्रिया में माता-पिता से अनुमति लेने के लिए डिजिटल टोकन का उपयोग किया जाएगा, जो अस्थायी होगा और वर्चुअल टोकन के माध्यम से जनरेट किया जाएगा। इसके तहत, अभिभावकों को अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनुमति देने या न देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि, आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था तब लागू होगी, जब बच्चा अपनी उम्र 18 वर्ष से कम बताएगा, लेकिन सवाल यह है कि कोई बच्चा अपनी वास्तविक उम्र क्यों कम बताएगा, जब उसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाना हो।
इस नए नियम के तहत सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, इस ड्राफ्ट पर 18 फरवरी तक आम जनता की राय मांगी गई है।
सरकार इस ड्राफ्ट पर प्राप्त रायों का मूल्यांकन करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी और इसके आधार पर नियमों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी।