पंजाब, जालंधर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के साथ ही पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को पत्र लिखा है। उन्हें भविष्य के चुनावों के लिए पंच-सरपंच सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया भी पूरी करने के लिए कहा गया है।
पत्र में कहा गया है कि धारा 11(5) के अनुसार हर जिले में उपायुक्त द्वारा आरक्षण की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए, ताकि आम जनता और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
पंचायत विभाग की ओर से फरवरी में उन पंचायतों को भंग कर दिया गया था, जिनका कार्यकाल पांच साल पूरा हो चुका था। कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे. उस समय 13276 सरपंच और 83831 पंच चुने गये थे।
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इसके साथ ही इसके बाद अधिकारियों को ही पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। मतदाता सूची और अन्य कार्य पहले से ही चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई हो सकती है।
पंचायत विभाग ने पिछले साल अगस्त माह में पंचायतों को भंग कर दिया था, जबकि पंचायतों का कार्यकाल चार माह शेष था। इस मामले को लेकर कई सरपंचों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद सरकार ने उक्त आदेश वापस ले लिया। साथ ही इस संबंध में आदेश जारी करने वाले तीन आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।