पंजाब में पंचायत चुनाव का इंतजार ख़त्म हो गए हैं। पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, पंजाब में 20 अक्टूबर तक पंचायत चुनाव होंगे।
पंचायत चुनाव अब बिना पार्टी सिंबल के लड़े जाएंगे। हाल ही में पंजाब पंचायती राज एक्ट की धारा 12 में संशोधन का बिल भी विधानसभा में पास हो गया। इस बिल के लागू होने के बाद पंजाब में पंचायत चुनाव कोई भी उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ सकेगा।
बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में घोषणा की थी कि जो पंचायत सर्वसम्मति से चुनी जाएगी, उसे पांच लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की मांग के अनुसार स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल में से कोई एक सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, 20 अक्टूबर तक पंजाब में होंगे चुनाव
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंचायत चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। एक-एक सरपंच बनने के लिए 40-40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, यह पैसा कहां से पूरा होगा। सरकार गांवों में गुटबाजी को खत्म कर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है।