हरियाणा सरकार (Haryana government) की ओर से अंत्योदय परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार बिजली बिल माफी योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत ऐसे अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है और बिजली की मासिक खपत 150 यूनिट से कम है, का बिजली बिल पर पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि योजना के तहत 50 प्रतिशत मूल राशि भी माफ की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाकी की 50 प्रतिशत राशि साल के अंतराल के बाद 3 साल तक किस्तों मे जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में अंत्योदय परिवार 100 प्रतिशत मिश्रित राशि और 50 प्रतिशत मूल्यांकन राशि ब्याज सहित किस्तों में जमा करा सकते है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट तक 30000 रुपए प्रति किलोवाट सब्सिडी तथा 18000 रुपए अतिरिक्त 2 से 3 किलोवाट के बीच प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा 50000 रुपए तक की सब्सिडी गरीब परिवारों को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट या उससे कम है और परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम है और 20000 रुपए तक की सब्सिडी जिनकी आय 1.80 से 3 लाख रुपए के बीच में हैं, को प्रदान की जाती है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों से सरकार की योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।