Friday, July 10, 2026
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सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

  • भूतपूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान और उनके परिवार उठा सकेंगे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ : मंत्री राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़ : हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ ) के जवानों को रक्षा कर्मियों के समान विभिन्न लाभ प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण तथा भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा (पंचकूला) की आधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि सभी पूर्व सीएपीएफ कर्मी (जैसे- बीएसएफ,सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, और असम राइफल्स आदि) तथा उनके परिवार के सदस्य वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।

उन्होंने बताय़ा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि पंजीकृत पूर्व सीएपीएफ कर्मी और उनके परिवार के सदस्य विभाग के माध्यम से अपना ‘ सीएपीएफ कर्मी पहचान पत्र’ प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि बीएसएफ,सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, और असम राइफल्स सहित सभी पूर्व जवानों व उनके परिवारों के सर्विस रिकॉर्ड में यदि कोई विसंगति या लंबे समय से लंबित मुद्दा है, तो उसे इस माध्यम से ठीक करवाया जा सकेगा।

मंत्री ने कहा की सरकार का उद्देश्य हर उस जवान तक मदद पहुंचाना है जिसने देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। उन्होंने सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारजनों का आह्वान किया है कि वे विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करें और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

मंत्री विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस पहल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि प्रदेश के कोने-कोने में रहने वाले भूतपूर्व जवानों और उनके परिवारों तक यह जानकारी पहुंच सके और कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। पात्र लाभार्थी पंजीकरण के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर www.sainikwelfareharyana.gov.in पंजीकरण कर सकते हैं।

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