हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा संबंधी मामलों में पारदर्शिता, सटीकता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 के अंतर्गत आवेदन इस पोर्टल के माध्यम प्रस्तुत किए जाएंगे और इसी के माध्यम से इन पर विचार किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि कई विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा नए प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सरल और एकरूप बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्णय लिया है। यह आवेदन प्रक्रिया समयबद्ध होगी, जिससे प्रशासनिक देरी कम होगी।
इस संबंध में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामले मानव संसाधन विभाग को स्पष्टीकरण अथवा परामर्श हेतु न भेजें, क्योंकि पूरा कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। इसलिए सभी विभागों और बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऑनलाइन प्रणाली के शुभारंभ का इंतजार करें, क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इसी माध्यम से संचालित होगी।