Saturday, July 6, 2024
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चंडीगढ़ में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, प्रशासन का अहम फैसला

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चंडीगढ़ ने अब दुकानों को साल के सभी दिन 24×7 खोलने की अनुमति दे दी है। यूटी प्रशासन ने व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने और यूटी, चंडीगढ़ में व्यापारियों और दुकानदारों के लाभ के लिए दुकानें खोलने और बंद करने के समय और संचालन के संबंध में श्रम कानूनों और नियमों को सरल बनाने का निर्णय लिया है अनुमति दी जाती है।

चंडीगढ़ साल के सभी 365 दिन खुला रहेगा और 24 घंटे काम करेगा। यह व्यवसाय सुधार पहल यूटी प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि जो व्यापारी और दुकानदार वर्तमान घंटों और दिनों के बाहर काम करना चाहते हैं, उन्हें हर बार श्रम विभाग से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

आज से श्रम विभाग में पंजीकृत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पूरे वर्ष केवल 24×7 कामकाज का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार, अन्य दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके पास श्रम विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलता है।

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सचिव-सह-श्रम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि यूटी प्रशासन, यूटी, चंडीगढ़ के सभी दुकानदारों और व्यापारियों के कल्याण और व्यापार करने में आसानी की जरूरतों के प्रति सचेत है और इस प्रकार पूरे वर्ष घंटों का लाभ बढ़ाया गया है।

सचिव-सह-श्रम आयुक्त ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से ऑनलाइन पोर्टल – lab.chd.gov.in के माध्यम से पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत श्रम विभाग के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि श्रम विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर 1000/- से 5000/- रूपये (पंजीकरण प्रमाण पत्र की श्रेणी के आधार पर) के भुगतान पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि श्रम विभाग दुकानदारों और व्यापारियों के कल्याण के लिए बाजारों में व्यापक जागरूकता और पंजीकरण शिविर आयोजित करेगा, ताकि वे विस्तारित काम के घंटों का लाभ उठा सकें।

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