हरियाणा में अब दुकान का पंजीकरण एक दिन के अन्दर हो सकेगा। राज्य सरकार ने कारोबारी सुगमता और नागरिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अंतर्गत दुकान पंजीकरण की समय-सीमा को घटाकर एक दिन कर दिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है।

