रोहतक: महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिला में बिना मान्यता चल रहे प्ले स्कूलों पर सख्ती बरतते हुए 93 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किए गए है।
विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधकों को 10 दिन में मान्यता के लिए आवेदन कर आवेदन करने को कहा गया है। यदि प्रबंधक तय सीमा के अंदर मान्यता के लिए आवेदन नही करते है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी ने बताया कि विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाईजरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूलों की पहचान करें। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिला में केवल 3 प्ले स्कूल ही विभाग से मान्यता प्राप्त है, जबकि अन्य स्कूल बिना अनुमति के छोटे बच्चों को दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे है।
छोटे बच्चों की सुरक्षा समुचित देख-रेख और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। प्राइवेट प्ले स्कूलों को मान्यता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दी जाती है।