Saturday, September 21, 2024
HomeहरियाणारोहतकAssembly Election : रोहतक में मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 17...

Assembly Election : रोहतक में मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 17 कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी

रोहतक : रोहतक-62 विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने द्वितीय मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 17 अधिकारियों/कर्मचारियों को नोटिस जारी किया हैं कि वे 21 सितंबर को निर्धारित समय पर स्थानीय छोटूराम लॉ संस्थान में उपस्थिति दर्ज करवाये अन्यथा उनके विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार द्वारा जारी नोटिसों में कहा गया है कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी के लिए मतदान पार्टियों में तैनात किया गया है तथा उन्हें 20 सितंबर को संबंधित शिफ्ट में द्वितीय मतदान प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश जारी किये गए थे। उन्होंने कहा कि सभी 17 अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी 21 सितंबर को निर्धारित समय पर स्थानीय छोटूराम लॉ संस्थान में उपस्थिति दर्ज करवाये।

द्वितीय मतदान प्रशिक्षण में यह रहें अनुपस्थित

रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि द्वितीय मतदान प्रशिक्षण में मतदान पार्टियों के 17 अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित रहें। इनमें मतदान पार्टी संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार, पार्टी संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी प्रदीप, पार्टी संख्या 12 के मतदान अधिकारी नरेंद्र कुमार, पार्टी संख्या 14 के पीठासीन अधिकारी कुलबीर सिंह, पार्टी संख्या 18 के वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी सतीश कुमार, पार्टी संख्या 21 के मतदान अधिकारी हरेंद्र व वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी अक्षय, पार्टी संख्या 23 के पीठासीन अधिकारी विनीत गर्ग, पार्टी संख्या 44 के वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी ब्रह्मजीत सिंह, पार्टी संख्या 48 के वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी प्रदीप सैनी, पार्टी संख्या 76 के पीठासीन अधिकारी कृष्ण कुमार, पार्टी संख्या 77 के मतदान अधिकारी गुरदीप व पीठासीन अधिकारी बसंत कुमार, पार्टी संख्या 82 के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार बजाज, पार्टी संख्या 91 के मतदान अधिकारी अग्निवेश, पार्टी संख्या 94 के मतदान अधिकारी विनोद कुमार, पार्टी संख्या 96 के वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार शामिल हैं। उन्होंने द्वितीय मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वे 21 सितंबर को स्थानीय छोटूराम लॉ संस्थान में निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाये अन्यथा उनके विरुद्घ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान ड्यूटी में कोताही एक दंडनीय अपराध है।
- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular