अगर आपने भी 2000 रुपये के नोट बदलने हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने के लिए किसी आईडी प्रुफ या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहक अब अपने 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को बिना किसी मांग पर्ची के बदल सकते हैं। ग्राहक को एक बार में 20,000 रुपये तक के नोट बदलने के समय कोई पहचान प्रमाण या कोई फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
SBI ने अपनी सभी शाखाओं को जनता को परेशान किए बिना सुचारू और निर्बाध तरीके से एक्सचेंज करने के लिए सभी सहयोग देने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रचलन से 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की और नागरिकों से 30 सितंबर तक बैंकों में उन्हें बदलने के लिए कहा है। सभी बैंकों से कहा गया है कि वे 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोटों के लिए जमा या एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करें।
SBI clarifies that the facility of exchange of Rs 2000 denomination bank notes upto a limit of Rs 20,000 at a time will be allowed without obtaining any requisition slip pic.twitter.com/TP6t2n9oeJ
— ANI (@ANI) May 21, 2023
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बयान में कहा कि उसने बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये के नोट जारी करना बंद करने को कहा है। जबकि आरबीआई ने बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने की सीमा नहीं की है, एक समय में अन्य मुद्रा नोटों के लिए अधिकतम 20,000 रुपये के बदलने की अनुमति होगी।