Thursday, April 3, 2025
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शिक्षा विभाग का नया फरमान, इन शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगेगी रोक

Bihar Teacher: बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. इसके लिए शिक्षकों के दो शपथ पत्र अपलोड करने होंगे. शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी ओर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में होगा.

शिक्षकों की ओर से दी जाने वाली सूचना में  सूचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी. इसके साथ ही आवंटित किए गए जिले को वे स्वीकार करते हैं.

Bihar Teacher:  मुजफ्फपुर के 96 टीचरों का ऐच्छिक जिले में ट्रांसफर 

शिक्षकों के ट्रांसफर का काम सॉफ्टेवयर प्रक्रिया के आधार पर किया गया है. इसमें मुजफ्फरपुर के 96 टीचरों का स्थानांतरण उनकी पत्नी के कार्यस्थल के आधार पर ऐच्छिक जिलों में किया गया है. वहीं पूरे बिहार में 2151 शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी प्राथमिकता के अनुसार हुआ है. शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 10 से 20 अप्रैल के बीच किया जाएगा.

वहीं अंतर जिला स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों की वरीयता (सीनियरिटी) का निर्धारण नए जिले में योगदान के बाद किया जाएगा. यह प्रक्रिया पूर्व से जारी प्रावधानों के अनुरूप होगी.

छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में शिक्षकों का ट्रांसफर

  • शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि भविष्य में छात्र- शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है.
  • ट्रांसफर में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है.
  • अगर किसी स्थानीय निकाय के शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है तो डीइओ इस संबंध में ई- शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचना देंगे.
  • भविष्य में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने और विद्यालय में योगदान के बाद ही उनके ट्रांसफर पर निर्णय लिया जाएगा.
  • साथ ही विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी जांच, वित्तीय गबन में शामिल शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार नहीं किया जाएगा.
  • अगर ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है तो डीइओ ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे.

 

 

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