Friday, November 28, 2025
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Haryana में जल्द लागू होगी नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी

हरियाणा सरकार प्रदेश में प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक आधुनिक और निवेशक-हितैषी सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नीति लागू करने की तैयारी कर रही है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से प्राप्त सुझावों को इस नीति में शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि नई नीति राष्ट्रीय मानकों और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

मुख्य सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि नई सीजीडी पॉलिसी से हरियाणा की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।

प्रस्तावित सीजीडी पॉलिसी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस नीति से पाइपलाइन अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। साथ ही, इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी तथा पहुंच और सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ता हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से राज्य को उद्योगों व घरेलू उपभोक्ताओं में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

ड्राफ्ट सीजीडी पॉलिसी-2025 के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत कंपनियां राज्य के सिंगल-विंडो पोर्टल www.investharyana.in के माध्यम से राइट ऑफ यूज़ (आरओयू) और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमति प्राप्त कर सकेंगी। आवेदकों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जीआईएस-आधारित रूट मैप, कार्य योजना, भूमि विवरण तथा उपयोग की जाने वाली तकनीक—जैसे एचडीडी, ट्रेंचलेस बोरिंग या ओपन ट्रेंचिंग—का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नीति में शुल्क संरचना को पारदर्शी बनाया गया है और सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल करते हुए निर्धारित शुल्क स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई नीति, एचएसआईआईडीसी द्वारा वर्ष 2010 में बनाई गई सीजीडी नीति का अद्यतन रूप है, जिसमें आधुनिक तकनीकी और प्रशासनिक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। नई नीति के क्रियान्वयन और सभी हितधारक विभागों के समन्वय के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

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