Thursday, November 21, 2024
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पॉक्सो मामले में दोषी को 5 साल कठोर कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना

नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट/स्पेशल कोर्ट) केपी सिंह की अदालत ने पॉक्सो के एक मामले में आरोपित विजयपाल को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

जानकारी मुताबिक नाबालिक पीड़िता के परिजनों ने थाना शहर कनीना में 23 जुलाई 2023 को एक मामला दर्ज कराया, जिसमें विजयपाल नाम व्यक्ति पर नाबालिक पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के आरोप लगे थे।

इस संबंध में थाना शहर कनीना ने केस दर्ज करने उपरांत नाबालिक पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश केपी सिंह नारनौल की कोर्ट में हुई।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की तथा दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। न्यायालय ने भी मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

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