Tuesday, February 25, 2025
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निकाय चुनाव : MDU के टैगोर सभागार में मतदान पार्टियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

रोहतक : निकाय चुनाव को लेकर जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने हरियाणा रिकविजीशन एंड एक्वीजीशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1973 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU) के टैगोर सभागार को जनहित में 27 फरवरी 2025 के लिए अधिग्रहित करने के निर्देश जारी किए है। जारी निर्देश के तहत टैगोर सभागार को तुरंत प्रभाव से नगर निगम आम चुनाव के प्रशिक्षण प्रभारी-कम-महम सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक को सौंपने के निर्देश दिए गए है। नगर निगम आम चुनाव 2025 के लिए टैगोर सभागार में 27 फरवरी को मतदान पार्टियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विभिन्न मामलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिलाधीश द्वारा जारी दूसरे आदेश के तहत जिला की तहसील सांपला के गांव कारौर की राजस्व संपदा में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सांपला के नायब तहसीलदार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। धीरेंद्र खड़गटा द्वारा जारी दूसरे आदेश के तहत जिला के गांव घुसकानी में ग्राम पंचायत बनाम सुरेंद्र व अन्य के मामले में कब्जा कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहतक के तहसीलदार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी तीसरे आदेश के तहत जिला के गांव मसूदपुर में हरिराम बनाम ईश्वर सिंह के मामलें में कब्जा कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलानौर के तहसीलदार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे/स्टेटस-को आदेश पारित न हो तथा सभी कार्य नियमानुसार हों।

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