MP News, मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। यही वजह है कि पहले ही दिन नए कानूनों के आधार पर फरियादियों की शिकायत सुनी गई और एफआईआर दर्ज की गई। मध्यप्रदेश की पहली एफआईआर भोपाल के हनुमानगंज थाने में रात 12 बजकर 16 मिनट पर दर्ज की गई।
देशभर में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता (BNS),भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो चुके हैं। एडीजी लॉ एण्ड आर्डर जयदीप प्रसाद ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि नए कानूनों के क्रियान्चयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
प्रदेश की दूसरी एफआईआर भोपाल के निशातपुरा थाने में रात 12 बजकर 20 मिनट पर, वहीं तीसरी एफआईआर भी भोपाल के शाहजहांनाबाद थाने में रात 12 बजकर 22 मिनट पर दर्ज की गई है। प्रदेशभर में रात 1 बजकर 36 मिनट तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से आठ भोपाल में हुईं। वहीं एक एफआईआर ग्वालियर के हजीरा थाने में 12 बजकर 24 मिनट और सागर में रात 1 बजकर 36 मिनट पर दर्ज की गई।
प्रदेश की पहली एफआईआर हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई। इस एफआईआर में फरियादी प्रफुल्ल पिता जयनारायण चौहान ने पुलिस को बताया कि पुरानी बात पर राजा उर्फ हरभजन ने उसे गालियां दीं। वहीं रात 12 बजकर 20 मिनट पर निशातपुरा थाने में भैरव पिता पूरनलाल साहू ने शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में फरियादी ने बताया कि मैं सीआईए गेट के पास रात में खड़ा था। तभी वहां मनीष शिल्पकार पहुंचा और मुझसे शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा। पैसे न देने पर मनीष ने मुझे गालियां दी और थप्पड़ मार दिया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
प्रदेश की तीसरी एफआईआर शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज की गई। दरअसल रात में बड़ा बाग कब्रिस्तान मस्जिद के पास आरोपी गौतम पिता रामचरण मोरे और गणेश पिता जगदीश सांवले आपस में झगड़ कर हंगामा कर रहे थे। जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।