MP News, उच्च न्यायालय ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जो अब तक रुकी हुई थी। इसके साथ 2024-25 सत्र से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा सकेगी। उच्च न्यायालय ने सभी नर्सिंग कॉलेजों की वार्षिक निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह निर्णय राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नियमित जांच से नर्सिंग छात्रों को उच्च मानकों की शिक्षा का प्रदाय सुनिश्चित होगा।
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उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य मानकों के क्षेत्र में शीर्ष राज्य बनाया जाए। चिकित्सा सेवाओं की प्रणाली को मजबूत करके हम राज्य के स्वास्थ्य मानकों में सुधार करेंगे और इसे एक उत्कृष्ट उदाहरण बनायेंगे।
उन्होंने कहा कि इस आदेश से न केवल छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार होगा। नर्सिंग छात्रों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिलने से वे चिकित्सा क्षेत्र में एक अमूल्य संपत्ति बनेंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूती मिलेगी।