चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति फार्म नंबर 6 भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। इसी तरह से कोई भी मतदाता स्वयं के लिए या अन्य किसी भी अपात्र व्यक्ति, मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 में आवेदन कर सकता है। मतदाता सूची में पहले से इंद्राज विवरण में संशोधन के लिए तथा स्थानांतरण होने पर फार्म नंबर 8 में आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024 के बाद 21अप्रैल 2025 तक फोटोग्राफ युक्त मतदाता सूची में कुल 4,60,388 नए मतदाता जोड़े गए तथा मतदाता सूची से कुल 94,429 मतदाताओं के नाम स्थानांतरण, मृत्यु इत्यादि के कारण हटाए गए हैं।
अग्रवाल ने बताया कि फार्म नंबर 6,7,8 निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के अंदर-अंदर अपील की जा सकती है। फार्म नंबर 6,7,8 पर लिए गए निर्णय के संबंध में हरियाणा राज्य में सेक्शन 24 ‘क’ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत कोई प्रथम अपील उपायुक्त को तथा सेक्शन 24 ’ख’ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कोई भी द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को प्राप्त नहीं हुई है।