Thursday, November 21, 2024
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रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 12 नवम्बर को बैठक

Rohtak News : रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक 12 नवम्बर को बुलाई गई है। बैठक सुबह 11 बजे स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हाल में आयोजित की जाएगी।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि इस बैठक को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के दृष्टिïगत जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा द्वारा बैठक के संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी खंडों के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा सभी तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 123 और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 के नियम 10 के तहत जिला परिषद, रोहतक की अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक 30 अक्तूबर 2024 को आयोजित की गई थी, जोकि जिला परिषद की 26 जुलाई 2024 की बैठक में प्रस्ताव देने वाले 10 में से 5 पार्षदों, जिन्हें बैठक में भाग लेने से वंचित किया गया था, उनकी वैधानिक अपील विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के सचिव के समक्ष लम्बित होने के कारण  स्थगित कर दी गई थी।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आयोजित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के अनुसरण में जिला परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बारे बैठक 12 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है।
वहीं दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
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