हरियाणा। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी लेन देन चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड यानि आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।
एलडीएम के माध्यम से सभी बैंको को निर्देश दिए जा चुके है कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था की जाए। जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का मीटर भी शुरू हो जाएगा। खर्च की निगरानी के लिए कई टीमें बनाई जा चुकी हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चेक करवाना जरूरी और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
निर्धारित स्थानों पर ही लगाएं प्रचार प्रसार सामग्री
सभी राजनीतिक दल आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके प्रति राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवा दी गई है।
बैनर पोस्टर पर हो प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता
सभी राजनीतिक दल/ उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।