जिला कुरुक्षेत्र की जिला सेशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के आरोपी विजय कुमार वासी गुरुनानक कालोनी पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को 7 साल कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप जिला न्यायावादी मैनपाल ने दी।
जानकारी देते हुए मैनपाल ने बताया कि दिनांक 13 नवम्बर 2022 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में उचित वासी चुकती जिला खगड़िया बिहार हाल कवासी गुरुनानक कालोनी पेहवा ने बताया कि 11 नवम्बर 2022 की रात में वह अपने बुआ के लडके कारेलाल के साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय विजय आया और उनके साथ हाथापाई करने लगा। हाथापाई के दौरान विजय ने पत्थर से कारेलाल के सिर व गर्दन पर चोट मारी तथा उसके जान से मारने का प्रयास किया। उनके शोर मचाने पर वह उनकों जान से मरने की धमकी देकर मौके से भाग गया। चोट के वजह से कारे लाल को हस्पताल में ले जाया गया। जिसकी शिकायत पर थाना शहर पेहवा में विभिन्न धारों के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा की गई। आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। मामले की तफ्तीश पूरी होने उपरान्त चालान अदालत में दिया गया था।
21 अक्टूबर 2024 को जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी विजय कुमार वासी गुरुनानक कालोनी पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 304(2) के तहत 7 साल कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।