कुरुक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी सन्नी कुमार पुत्र सतपाल वासी बन लाडवा जिला कुरुक्षेत्र को 5 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 4 फरवरी 2023 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में सतबीर सिंगला वासी ग्रीन वैली कालोनी लाडवा ने बताया कि उसकी स्वामी जनरल स्टोर के नाम से दुकान है। दिनांक 3 फ़रवरी 2023 की शाम करीब 5.30 बजे वह दुकान पर ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। उसी समय एक लड़का उसकी दुकान पर आया और 1-1 हजार की 2 माला उसकी दुकान से छीन कर अपने साथी की मोटरसाइकिल पर भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार को दी गई। जांच के दौरान आरोपी सन्नी को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था ।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी सन्नी कुमार पुत्र सतपाल वासी बन लाडवा जिला कुरुक्षेत्र को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत 5 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।