Saturday, November 23, 2024
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कुरुक्षेत्र : नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी व्यक्ति को कोर्ट ने 7 साल जेल की सजा सुनाई

Kurukshetra News : कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कोशिश करने के दोषी को 7 साल कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 16 सितम्बर 2022 को थाना सदर पेहवा एरिया वासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह घरेलू औरत है। 15 सितम्बर 2022 को उसकी नाबालिग बेटी उम्र 6 वर्ष अपने घर से दूसरी गली मे अपनी दादी घर जा रही थी। रास्ते में उनके पडोसी भारत ने नाबालिग को उठाकर खेतों में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने कोशिश की। नाबालिग के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच थाना महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर द्वारा की गई।

जांच के दौरान नाबालिग के बयान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये। बयान के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 10 जोड़ी गई। जांच के दौरान भारत पुत्र शेर सिंह वासी एरिया थाना सदर पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी भारत को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत 5 साल का कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई । आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 साल कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल कारावास, 2 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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