MP Vocational Teachers : मध्यप्रदेश के 6 हजार व्यवसायिक वोकेशनल टीचर्स के सिर पर तलवार लटक रही है. उनकी नौकरी खतरे में है. इन शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इनकी सेवायें 30 अप्रैल 2025 तक ही रहेगी. बीते साल हाई कोर्ट के निर्देश पर इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी लेकिन अब अचानक से इन शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं.
वोकेशनल टीचर्स (MP Vocational Teachers) की परेशानियां बढ़ी
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे तकरीबन 6 हजार वोकेशनल शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए हैं. वोकेशनल शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक ही रहेंगी. आपको बता दें कि पिछले साल हाई कोर्ट के आदेश पर इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी.
शिक्षक भर्ती से जुड़े दो अहम फैसले
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती से जुड़े दो मामलों में दो अलग-अलग अहम फैसले सुनाए हैं. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक साल 2020 में टीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए. इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा में भी छुट दी जाएगी.
आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती मामले में विदिशा निवासी अरविंद रघुवंशी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन की धारा 6.2 को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि साल 2018 में उन्होंने 39 वर्ष की आयु में पात्रता (TET) परीक्षा पास की थी. ऐसे में उन्हें शिक्षक भर्ती मामले में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए. हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए उन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी.