Monday, May 20, 2024
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जाट अखाड़ा ह*त्या*कांड: दोषी सुखविंदर को सुनाई फां*सी, कोर्ट ने रहम की दलील ठुकराई

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रोहतक। रोहतक के बहुचर्चित जाट अखाड़ा हत्याकांड में कोर्ट ने 6 कत्ल के दोषी सुखविंदर कोच को एडिशनल सेशन जज गगनगीत कौर की अदालत ने फांसी की सजा देने का फैसला सुनाया। दोषी के रहम मांगने पर अदालत ने कहा, क्या सरताज किसी का बेटा नहीं था। इससे अलग दोषी पूर्व फौजी यूपी मुजफ्फरनगर निवासी मनोज को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। 19 फरवरी को अदालत ने आरोपी कोच सुखविंदर को आईपीसी की धारा 302, 307, 342, 201 व 25 प 27 आर्म्ज एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया था।

इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं दोनों पक्षों के बीच करीब 45 मिनट तक बहस चली थी। बहस में पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्‌डा ने कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने की पैरवी की थी। उन्होंने कहा कि आरोपी ने जितनी बेरहमी से गुनाह किया है, वह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में आता है। उसने 7 लोगों को गोली मारी थी, जिनमें से 6 की मौत हो गई। इनमें, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, हत्यारे कोच सुखविंदर के वकील ने कोर्ट में दया याचिका दायर करते हुए रहम की मांग की थी। दलील में कहा गया कि आरोपी के माता-पिता बुजुर्ग हैं। उसका एक 7 साल का बेटा है। पत्नी से तलाक हो चुका है। इसलिए, कोर्ट सजा सुनाने में नरमी दिखाए।

19 को दिया था दोषी करार

इससे पहले 19 फरवरी को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था। पीड़ित पक्ष द्वारा दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अपील की गई है। दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों में गोलियां मारकर कत्ल करने वाला कोच और उसे हथियार सप्लाई करने वाला शामिल है। रोहतक में ASJ डॉ. गगनगीत कौर की कोर्ट द्वारा इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। जाट कॉलेज अखाड़ा में 12 फरवरी 2021 को 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी करार दिए आरोपियों में सोनीपत जिले के बरोदा का रहने वाला कुश्ती कोच सुखविंदर और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव राजपुर छाजपुर का रहने वाला पूर्व फौजी मनोज है।

12 फरवरी 2021 को हुआ था हत्याकांड

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट जय हुड्डा ने बताया कि जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड 12 फरवरी 2021 को हुआ था। उस दिन 7 लोगों को गोली मारी गई थी। मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, गांव मांडोठी निवासी कोच सतीश, गांव मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान यूपी के मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मनोज के बेटे करीब 2 वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ दिया था। अखाड़े के बाहर गोली लगने से घायल हुए निडाना निवासी अमरजीत को गंभीर हालत में गुरुग्राम ले जाया गया था। यहां उनकी जान बच गई थी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि सुखविंदर व मनोज दोनों को कोर्ट ने दोषी करार दे रखा था। अब सुखविंदर को फांसी और मनोज को तीन साल की सजा सुनाई गई है।

रोहतक अदालत ने 10 साल में तीसरे केस में सुनाई फांसी की सजा 

  • 2014 में एक युवती व उसके प्रेमी को सात परिजनों की हत्या के केस में हुई थी फांसी
  • 2015 में नेपाली युवती से गैंगरेप व हत्या के छह दोषियों को हुई थी फांसी की सजा
  • पुराने दोनों केसों में अभी तक नहीं दी जा सकी है फांसी
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