Friday, January 3, 2025
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सरकार ने ITR फाइलिंग की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी की, जानें इसके फायदे और नुकसान

सरकार ने 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। अब टैक्सपेयर 15 जनवरी तक लेट फीस के साथ अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। यदि किसी ने पहले ही अपना ITR फाइल कर दिया है लेकिन बाद में गलतियां पाई जाती हैं, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

2023-24 के वित्त वर्ष के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब यह तारीख बढ़ा दी गई है। अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है, तो लेट फीस के साथ इसे 15 जनवरी तक फाइल किया जा सकता है। यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी, जबकि 5 लाख से ज्यादा आय होने पर 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी।

ITR कैसे फाइल करें:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।
  2. पैन कार्ड नंबर से लॉगिन करें।
  3. अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें।
  4. असिसमेंट ईयर (FY24) और AY2024-25 का चयन करें।
  5. जरूरी पर्सनल डिटेल्स और डिडक्शन भरें।
  6. लेट फीस के साथ रिटर्न को फाइल करें।
  7. आधार OTP से सबमिट करें और वेरिफाई करें।

15 जनवरी तक रिटर्न न भरने से नुकसान: अगर आप 15 जनवरी तक ITR फाइल नहीं करते, तो नोटिस का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आयकर विभाग आपके आय के बारे में अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है। इसके अलावा, निर्धारित तारीख तक रिटर्न न भरने पर भविष्य में करों पर राहत नहीं मिल सकेगी, और आप नुकसान को अगले वित्त वर्ष में नहीं ले जा पाएंगे।

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