MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्टर के परिवार को क्लेम की राशि देने का आदेश दिया है। इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि दो साल के ब्याज सहित कुल 95 लाख रुपए चुकानी होगी। एक्सीडेंट का शिकार हुए होम्योपैथिक डॉक्टर कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने उनके होश में न आने की उम्मीद जताई थी।
4 साल पहले हुआ था एक्सीडेंट
बताया जा रहा है कि हरीश गोले नाम के एख डॉक्टर का 2021 में भीषण एक्सीडेंट हो गया था। बाइक सवार युवक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं थीं। इलाज के दौरान हरीश कोमा में चले गए और उनका इलाज चलता रहा।
बेटे के कोमा में जाने के बाद परिवार ने इलाज के लिए कोर्ट में 75.50 लाख रुपए के क्लेम का केस दायर किया था। क्लेम को लेकर कोर्ट में चली लगातार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तकरीबन 3 से 4 बार आशीष की स्थिति को भी देखा। इसके चलते उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से कोर्ट परिसर में भी लाया गया़। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी उनकी स्थिति का जायजा लिया और मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी।
व्याज समेत 95 लाख रु देने के आदेश
तमाम तथ्यों को देखने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर ने टक्कर मारने वाले बाइक सवार दिनेश तरोले बाइक मलिक संदेश तरोले और दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाते हुए क्लेम दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट ने 75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की, वहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए देरी व क्षतिपूर्ति के लिए ब्याज सहित 95 लाख रु देने के आदेश दिए हैं।