Monday, June 2, 2025
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उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को पहले अधिनियम में निर्धारित कोर्ट के अंतर्गत आरक्षण का मिलेगा लाभ

Reservation Amendment Act: उत्तराखंड में (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू हो चुका है. इस अधिनियम के तहत दिव्यांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों को पहले अधिनियम में निर्धारित कोर्ट के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके बाद ही एससी, एसटी और ओबीसी में इनका वर्गीकरण किया जाएगा.

Reservation Amendment Act: सैनिकों को लाभ देने के लिए आरक्षण अधिनियम में बदलाव 

दरअसल अधिनियम में ये बदलाव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ देने के लिए किया गया है.  स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों व पूर्व सैनिकों के लिए खाली पदों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की जाती है. लोक सेवाओं और पदों में खाली पदों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पांच प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है. दिव्यांगजन के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

किस क्रम में इन्हें क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा

वहीं संबंधित अधिनियम की कुछ धाराओं में स्पष्टता न होने के कारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा परिणाम घोषित करने और प्रवीणता सूची जारी करने में कठिनाई हो रही थी. इन कठिनाईयों का समाधान कर अधिनियम में संशोधन किया गया है. इसमें साफ किया गया है कि किस क्रम में इन्हें क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा. आरक्षित रिक्तियों को श्रेणीवार वर्गीकृत किया जा सकेगा.

 


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