रोहतक : उपायुक्त एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के प्रशासक धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्राधिकरण ने औस्टीज कोटा के अंतर्गत आने वाले सभी भू-स्वामियों के लिए प्लाटों के अलॉटमेंट करने का निर्णय लिया है।
धीरेंद्र खड़गटाने बताया कि औस्टीज कोटा के तहत आने वाले प्लाटों हेतु 4 दिसंबर 2015 की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू रहेगी। इसके तहत आने वाले प्लाटों हेतु आगामी जनवरी 2025 में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे तथा 2 माह तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त हुए आवेदनों की 11 जून 2016 तथा उसके बाद की संशोधित तिथि 8 मई 2018 की पॉलिसी अनुसार छंटनी की जाएगी। यह छंटनी प्रक्रिया विज्ञापन की अंतिम तिथि से अगले दो माह तक की जानी है। छंटनी के पश्चात एक माह के अंदर अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। अलॉटमेंट चल रहे रिजर्व मूल्य पर की जानी है। गत 26 अक्तूबर 2021 को जारी दिशा-निर्देशों अनुसार सेक्शन 4 के समय रिकॉर्ड में दर्ज लीगल हेयर को केवल एक ही प्लॉट देने का प्रावधान है।
प्राधिकरण के प्रशासक धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि औस्टीज कोटा के तहत पहले से लाभ लेने वाले आवेदकों को इस अलॉटमेंट प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। गत 10 सितंबर 1987 से पहले के अवार्ड के लिए अलग से विज्ञापन और अलॉटमेंट प्रक्रिया भी अलग से की जाएगी। सभी औस्टीज कोटा के आवेदक अपना आवेदन राशि 50 हजार रुपए के साथ जमा करवाएंगे तथा प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर विभाग की 4 दिसंबर 2015, 11 अगस्त 2016 तथा 8 मई 2018 की पॉलिसी अनुसार निर्णय लेकर अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। पॉलिसी हेतु विभागीय वेबसाइट https://hsvphry.org.in के लिंक पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते है।