दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंजूरी दे दी है।
बता दें, संघीय एजेंसी ने 56 साल के केजरीवाल को पिछले मार्च 2024 में गिरफ्तार करने के बाद एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
सूत्रों की मानें तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की ये इजाजत एमएचए की ओर से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मिली है। दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी।
Union Home Ministry has authorized the Enforcement Directorate (ED) to prosecute former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) for his alleged involvement in money laundering related to the liquor scam case: Sources
— ANI (@ANI) January 15, 2025
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
विधानसभा चुनाव से पहले आई खबर
घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बनाया गया है।
ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए इस काम को अंजाम दिया।
ईडी ने पहले दावा किया था कि आप एक राजनीतिक दल है और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भारत के नागरिकों के एक संगठन या निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक ‘कंपनी’ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।