Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मोगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर का चुनाव 31 जनवरी तक टाल दिया है। यह सीट नवंबर से खाली थी। इस मामले को लेकर कई पार्षदों ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी किया।
हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सरकार ने कांग्रेस पार्षदों की फाइल की पिटीशन को आगे बढ़ाया। कोर्ट ने साफ किया कि मेयर चुनाव का प्रोसेस तय समय में पूरा किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता बलजीत सिंह चानी पहले मोगा के मेयर रह चुके हैं। उन्हें 27 नवंबर को अचानक पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद पार्टी ने उनसे मेयर पद से इस्तीफा देने को भी कहा था। पार्टी ने कहा कि चानी के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिसके चलते यह एक्शन लिया गया।
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बलजीत सिंह चानी पंजाब में आम आदमी पार्टी के पहले मेयर थे। पार्टी से निकाले जाने के बाद मोगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर सीट खाली हो गई, जिससे राजनीतिक गलियारों में चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई।
अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद मोगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।

