चंडीगढ़ : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने राज्य भर में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने के लिए अपने उपभोक्ता संरक्षण सेल (Consumer Advocacy Cell) का पुनर्गठन किया है।
HERC के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल ने 2018 में स्थापित पूर्व सेल को एक नई संरचना के साथ बदल दिया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करना, शिकायत निवारण तंत्र को सुव्यवस्थित करना और नियामक निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।
पुनर्गठित उपभोक्ता संरक्षण सेल (Consumer Advocacy Cell) की अध्यक्षता HERC के सदस्य (विधि) मुकेश गर्ग करेंगे। इसके सदस्यों में विद्युत लोकपाल आर.के. खन्ना, संयुक्त निदेशक (विधि) अलोका शर्मा, तकनीकी अनुभाग का एक प्रतिनिधि, संबंधित वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र का मुख्य अभियंता और उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक शामिल हैं, जो सदस्य और समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।
सेल का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF) की भूमिका के बारे में शिक्षित करना है। यह सेल CGRF और लोकपाल के आदेशों के अनुपालन की निगरानी करेगा, बिलिंग विवादों को संबोधित करेगा, ऊर्जा संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 के पालन को सुनिश्चित करेगा, जो बिजली वितरण निगमों के प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, यह सेल शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करेगा, नीतिगत हस्तक्षेपों का प्रस्ताव देगा और नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
HERC के सचिव जयप्रकाश ने उपभोक्ता कल्याण के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि “अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा का स्पष्ट कहना है कि विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
उपभोक्ता संरक्षण सेल (Consumer Advocacy Cell) का पुनर्गठन हरियाणा के बिजली क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो HERC के राज्य भर में बिजली उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के संकल्प को रेखांकित करता है।