Saturday, May 18, 2024
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रोहतक में नशा तस्करी मामले में स्वास्थ्यकर्मी और युवक दोषी करार, सजा कल

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पूछताछ में पता चला कि प्रदीप ने संजय के अलावा इंदिरा कॉलोनी निवासी पताशी, हांसी निवासी अनुज, जींद निवासी सतीश व सुल्तान, हांसी निवासी सुल्तान उर्फ कालू व एक साक्ष्यों के अभाव में छह आरोपियों को अदालत ने किया बरी अन्य बुक्क वीरेंद्र को भी नशीला पदार्थ सप्लाई किया है।

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रोहतक। रोहतक में नशा तस्करी मामले में एक स्वास्थ्यकर्मी और युवक दोषी करार दिए गए हैं जिन्हे अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी। जानकारी के अनुसार एएसजे महेश कुमार की अदालत ने महम चीबीसी के गांव सीसर खास निवासी स्वास्थ्यकर्मी प्रदीप और कृष्णा कॉलोनी के युवक सतीश को नशा तस्करी के केस में दोषी करार दिया है शनिवार को अदालत द्वारा उन्हें सजा सुनाई जाएगी। जबकि कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में महिला सहित छह आरोपियों को बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील गौरव खुराना ने चताया कि मार्च 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस का आरोप था कि शक के आधार पर जब कृष्णा कॉलोनी निवासी संजय को काबू किया तो तलाशी के दौरान उसके पास से 32 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह गांव सीसर खास निवासी स्वास्थ्यकर्मी प्रदीप ने सप्लाई किया था। पूछताछ में पता चला कि प्रदीप ने संजय के अलावा इंदिरा कॉलोनी निवासी पताशी, हांसी निवासी अनुज, जींद निवासी सतीश व सुल्तान, हांसी निवासी सुल्तान उर्फ कालू व एक साक्ष्यों के अभाव में छह आरोपियों को अदालत ने किया बरी अन्य बुक्क वीरेंद्र को भी नशीला पदार्थ सप्लाई किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

बचाव पक्ष ने बताया कि पुलिस ने अदालत में बताया कि आरोपियों की आपस में बातचीत हुई है। साथ ही बैंक खातों में आपस में लेनदेन भी हुआ है। बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस अपनी जांच में कह रही है कि नशे की खरीद- फरोख्त के लिए पैसा ऑफ लाइन दिया गया है जो मोबाइल नंबर मिले है, वे आरोपियों के नाम नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहस के बाद संजय य प्रदीप को ही दोषी माना जी को बरी कर दिया। अब दोनों दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी।

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