Haryana News : हरियाणा की गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग द्वारा राज्यों की पुलिस को इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। दुर्घटना के बाद एक घंटे का समय गोल्डन ऑवर होता है पीड़ितों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया जाए तो अमूल्य जीवन बचाया जा सकता हैं।
हरियाणा पुलिस ने की अनूठी पहल
उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने इस कड़ी में एक अनूठी पहल करते हुए घायल पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये की कैशलेस उपचार सुविधा दी जा रही है जिसकी अवधि दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिन तक होगी। अब तक 21 व्यक्तियों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। योजना में नेशनल हेल्थ ऑथारिटी, स्थानीय पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार के पैनल पर अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन घायल व्यक्ति का डाटा अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा और संबंधित पुलिस थाने को सूचित करेगा। पुलिस थाना 6 घंटे के अंदर-अंदर पुष्टि करेगा कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है या नहीं। पुष्टि के बाद घायल व्यक्ति को कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा र162 के तहत, यह उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।
लोगों को भी यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करें
उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्यीय मार्गों पर यातायात सचेतक चिन्ह लगवाने में विशेष जोर दें जिनमें दुर्घटना संभावित जोन, घातक मोड पर कैट आई जैसी चिन्ह लगाएं जाएं। लोगों को भी यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करें। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में आम आदमी को आगे आना चाहिए।