रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम रोहतक तथा नगरपालिका कलानौर के क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केन्द्रों व मतगणना केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में मतदान करने वाले मतदाताओं तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति की गतिविधि पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों के तहत उपरोक्त परिधि में किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का टेलीफोन, सेल्यूलर/मोबाईल फोन, कोडलैस फोन, वायरलेस सैट इत्यादि ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने व हथियार आदि लेकर चलने पर भी रहेगी पाबंदी
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम रोहतक तथा नगरपालिका कलानौर के आम चुनाव के दृष्टिïगत मतदान एवं मतगणना के दिन मतदान केन्द्रों व मतगणना केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने या हथियार आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। जारी किए गए आदेश के तहत मतदान केन्द्रों व मतगणना केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश द्वारा जारी उपरोक्त आदेश 2 मार्च को मतदान केन्द्रों में मतदान के दिन तथा 12 मार्च को मतगणना केन्द्रों में परिणाम घोषित करने तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।