हरियाणा सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) की हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित एक सेवा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
अब वजन और माप इत्यादि के सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी करने या नवीनीकरण की समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी गई है।
इस सेवा के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी (निरीक्षक) को पदनामित अधिकारी जबकि सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।

