Friday, October 18, 2024
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रोहतक में कब्जा हटाने और निशानदेही के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

रोहतक : जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का विभिन्न मामलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला के तहत महम तहसीलदार के गांव खेड़ी महम में केस संख्या 19/7 वीसीएल राम सिंह बनाम कृष्ण एवं अन्य में कब्जा कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महम के नायब तहसीलदार राहुल कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

जिलाधीश द्वारा जारी दूसरे आदेश में महम तहसील के गांव भराण में केस संख्या 01/7 वीसीएल बलवान सिंह बनाम सतबीर एवं अन्य में कब्जा कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत महम के तहसीलदार दिनेश आहूजा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी तीसरे आदेश में रोहतक तहसील के गांव बसंतपुर में किला संख्या 30//2/1, 3, 8/1 एवं 9/1 की निशानदेही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहतक के नायब तहसीलदार अंकित कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। रोहतक तहसील द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट भी भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।

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