Haryana News : सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को हर माह 2100 रुपये प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चे) पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में इस स्कीम के तहत 13 हजार 951 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। इस स्कीम में 0 से 21 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों, जो माता-पिता की मृत्यु होने पर सहायता एवं देखभाल से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने पर, माता-पिता की लंबी सजा होने के कारण या मानसिक व शारीरिक अक्षमता आदि होने पर शामिल हैं।
कैथल की डीसी प्रीति ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र या पिता का 100 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 7 वर्ष या इससे अधिक गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट/ कोर्ट से तलाक/ पति का एक वर्ष से अधिक कारावास में होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। प्रार्थी की सभी साधनों से वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।