Sunday, May 19, 2024
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Haryana Lok Sabha Election 2024 : मतदाता वोट डालते समय अपनी पहचान के लिए दिखा सकते हैं ये  प्रमाण पत्र

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Haryana Lok Sabha Election 2024 : सामान्य आब्जर्वर डा. माधवी खोड़े चवरे ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार, लोकसभा आम चुनाव-2024 में मतदान के दौरान कोई भी मतदाता अपनी पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य प्रमाण पत्रों का भी दिखा सकता है। बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। मतदाताओं को जारी किए जाने वाले वोटर स्लीप का प्रयोग केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए किया जाएगा उसे पहचान के रूप में नहीं माना जाएगा।

मतदाता को चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार पहचान पत्रों में से किसी एक को अपनी पहचान के लिए दिखाना जरूरी होगा। सामान्य आब्जर्वर डा. माधवी खोड़े चवरे कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के चौथे तल पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बनाए गए एमसीएमसी कक्ष का औचक निरीक्षण करने के उपरांत आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। इससे पहले सामान्य आब्जर्वर डा. माधवी खोड़े चवरे, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा, नगराधीश रमन गुप्ता, चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक ने एमसीएमसी कक्ष, टोल फ्री नंबर 1950, सी-विजिल कक्ष, एक्सपेंडिचर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने एमसीएमसी कक्ष के बारे में संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ली और एमसीएमसी कक्ष में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की।

उन्होंने कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि लोक सभा आम चुनाव को लेकर पैड न्यूज, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित खर्चो का सही आकलन करना है और खर्चों को प्रत्याशियों के खर्चों में जोड़ना है। सभी अधिकारी चुनावी खर्चों से संबंधित विस्तृत जानकारी रोजाना दें। चुनावों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए वीडियो टीम, वीडियो व्यूईंग टीम और अकाऊंटिंग टीम साथ-साथ काम करेंगी। इस दौरान एमसीएमसी के सदस्य सचिव एवं डीआईपीआरओ डा. नरेन्द्र सिंह ने सामान्य ऑब्जर्वर को एमसीएमसी कक्ष के बारे में फीडबैक रिपोर्ट दी।

सामान्य आब्जर्वर डा. माधवी खोड़े चवरे निरीक्षण करती हुईं।

यह पहचान प्रमाण पत्र दिखा सकते है 

सामान्य आब्जर्वर ने कहा कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी भी बैंक/डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पास बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्रीय/राज्य/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगी पैंशन बुक, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी कार्यालय पहचान पत्र आदि को मतदाता अपनी पहचान के लिए दिखा सकता है, इसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना भी अनिवार्य होना चाहिए। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में उड़नदस्ते नियुक्त किए गए हैं। इन उड़नदस्तों के अधिकारी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाएंगे। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) भी काम कर रही हैं। ये टीमें चैक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग करें।

सामान्य आब्जर्वर से मिल सकते है सुबह 9:30 से सुबह 11 बजे तक

सामान्य आब्जर्वर डा. माधवी खोड़े चवरे के मोबाइल नंबर 92533-04065 पर चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी दी जा सकती है और चुनावों से संबंधित किसी भी विषय पर कोई भी व्यक्ति सामान्य आब्जर्वर डा. माधवी खोड़े चवरे से सर्किट हाउस विश्राम गृह में कमरा नंबर 101 में सुबह 9.30 बजे से लेकर 4 बजे तक मिल सकता है।

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