Haryana : हरियाणा में चुनावों के बीच कांग्रेस को राहत मिली है। दरअसल सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार व निवर्तमान विधायक सुरेंद्र पंवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु द्वारा खुली अदालत में आदेश सुनाया गया।
ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बावजूद कांग्रंस ने उन्हें टिकट दिया था। सुरेंद्र पंवार को अंबाला जेल में रखा गया था, जेल से ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। हरियाणा में मतदान में अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गया है। पंवार की रिहाई से सोनीपत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने के आसार हैं क्योंकि पंवार वहीं से विधायक हैं। सुरेंद्र पंवार की गैरमौजूदगी में उनके बेटा और बेटी ने सोनीपत में मोर्चा संभाला हुआ है।
बता दें कि अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गत 20 जुलाई को पंवार को गिरफ्तार किया था। उनपर यमुनानगर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर आरोप लगाए गए थे। जिसपर हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र पंवार पर दर्ज केस को खारिज कर दिया, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के आधार को गैरकानूनी करार दिया।