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डेरा मुखी पर हरियाणा सरकार मेहरबान, अब 50 नहीं दो
Friday, November 22, 2024
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डेरा मुखी पर हरियाणा सरकार मेहरबान, अब 50 नहीं दो माह जेल से बाहर रहेगा राम रहीम, जाने क्या है वजह

रोहतक। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम पर एक बार फिर से हरियाणा सरकार मेहरबान हुई है। राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी लेकिन आज से उनकी पैरोल में 10 दिन का इजाफा किया गया है वह पूरे 60 दिन जेल से बाहर अपने बरनावा आश्रम में समय बिताएंगे। हर बार की तरह इस बार भी उसे सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है। राम रहीम रेप और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।

आजीवन कारावास की सजा काट रहा है राम रहीम

जानकारी के अनुसार चार सालों में राम रहीम को ये नौवीं बार पैरोल मिली है, लेकिन अब राम रहीम 50 नहीं बल्कि 60 दिन तक जेल से बाहर रहने वाला है। जिसकी वजह है हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई विशेष छूट। दरअसल, हरियाणा सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश में सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट देने का फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी। जिसकी वजह से इसका लाभ डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राम रहीम 10 दिन और जेल से बाहर रहेगा।

जुर्माना न देने वालों को नहीं मिलेगा लाभ

यह छूट उन सभी दोषियों को भी दी जाएगी जो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को जेल से पैरोल या फरलो पर हैं, बशर्ते कि वह नियत तारीख पर संबंधित जेलों में सरेंडर कर दें। उनकी पैरोल या छुट्टी की समाप्ति जैसी स्थिति में कारावास की शेष अवधि में यह छूट दी जाएगी। जुर्माना न भरने पर सजा काट चुके दोषियों को यह छूट नहीं दी जाएगी। हरियाणा में आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए, लेकिन हरियाणा से बाहर की जेलों में सजा काट रहे सभी कैदी भी उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट पाने के हकदार होंगे, लेकिन जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

बागपत बरनावा आश्रम में रह रहा डेरा मुखी

राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में पैरोल काट रहा है। उसे इस साल 2024 में पहली बार पैरोल मिली है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा हेडक्वार्टर आने पर रोक लगा रखी है। हालांकि राम रहीम पैरोल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा डेरे के टच में रहता है। राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल के 2 केसों में उम्रकैद की सजा हुई है। वह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में कैद काट रहा है। इससे पहले सितंबर में भी वह जेल से बाहर आया था। वहीं सरकार के फैसले के मुताबिक जिन दोषियों को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी गई है। इसी तरह 5 साल से कम सजा पाने वाले दोषियों को 30 दिन की छूट दी गई है।

राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल

डेरा प्रमुख राम रहीम को साल 2024 में पहली बार पैरोल मिली है। वहीं इससे पहले आठ बार पैरोल मिल चुकी है। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को पहली बार पैरोल मिली थी। इसके बाद 21 मई 2021 को दूसरी बार, 7 फरवरी 2022 को तीसरी बार, जून 2022 में चौथी बार, अक्टूबर 2022 में पांचवी बार, 21 जनवरी 2023 को छठी बार, 20 जुलाई 2023 को सातवीं बार, नवंबर 2023 में राम रहीम को आठवीं बार पैरोल मिली थी। आपको बता दें कि फिलहाल राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में पैरोल काट रहा है। डेरा सच्चा सौदा के सिरसा आश्रम में जाने पर रोक लगाई गई है।

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