चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त कार्यालय तथा उपायुक्त, पंचकूला कार्यालय कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों से जुड़े उन सभी मामलों में अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, जिनमें वे हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के अनुसार स्वयं सक्षम हैं।
गौरतलब है कि विज्ञापन 01/2023 के अन्तर्गत भर्ती किए गए कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों, मंडल आयुक्त कार्यालयों तथा उपायुक्त, पंचकूला के कार्यालय में नियुक्त किया गया है। यह देखने में आया है कि इन कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के अवकाश, भत्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वेतन निर्धारण आदि से संबंधित मामले अभी भी निर्णय लेने या आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास निदेशालय को भेजे जा रहे हैं। इससे इन मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी हो रही है। हालांकि, इन मामलों में विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त, उपायुक्त पंचकूला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं।
हालांकि, अगर किसी भी मामले में मानव संसाधन विकास विभाग के निदेशक सक्षम प्राधिकारी हैं, तो एसएएस कैडर के अधिकारी (यदि आवश्यक हो) की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद ही सिफारिश या टिप्पणियों और मामले के विस्तृत तथ्यों के साथ स्पष्ट प्रस्ताव भेजे जाएं।