हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया है। साथ ही, इसके तहत प्रदान किए जाने लाभों के लिए 45 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।
इसको लेकर मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सूचना जारी की है।
‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी जबकि कार्यक्रम अधिकारी (पोषण)/उप-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।